Post Matric Scholarship Rajasthan 2021 | Post Matric Scholarship ShalaDarpan 2021-22 | Excel Formats By Ashwini Kumar, SC/ST Postmatric Scholarship,
Post Matric Scholarship Shaladarpan 2021-22
Scholarship Format in Excel
- अनुसूचित जाति (SC)
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12)
- अनुसूचित जनजाति (ST) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12)
- विशेष समूह योजना (MBC) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12)
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12)
- डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12)
- डॉ. अम्बेलकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अघुमन्तु (DNT) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12)
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक मुख्यालय
विषय : - विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं के
अन्तर्गत सत्र 2021-22 के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र शालादर्पण पोर्टल पर
प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
राजस्थान राज्य में स्थित
समस्त राजकीय विद्यालयों में सत्र 2021-22
में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अति पिछड़ा
वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग /
विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु उत्तर
मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में विद्यार्थियों द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन
पत्र जमा करवाने एवं संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल
स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है :-
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति
हेतु केवल राजकीय विद्यालयों के कक्षा 11
एवं 12 मे | अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा संस्था प्रधान से शाला दर्पण
पोर्टल के अनुसार ऑनलाईन रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय सलग्नक
जमा कराने एवं संस्थाप्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन
अपलोड पश्चात सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि
16-08-2021
उपरोक्त समस्त छात्रवृत्ति
योजनाओं के आवेदन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप विस्तृत दिशा निर्देश, पात्रता एवं शर्तें छात्रवृत्ति की दरें तथा संलग्न
किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शिक्षा विभाग की वेबसाईट education
rajasthan.gov.in / secondary Scholarship Tab एवं
शालादर्पण के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर ऑनलाईन उपलब्ध होगी। अतः आप अपने
अधिनस्थ समस्त संस्थाप्रधानों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल
पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान कर आवेदन
प्रक्रिया पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
शालादर्पण पोर्टल के स्टेट
स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल से प्राप्त हुए समस्त ऑनलाईन आवेदनों को सम्बन्धित जिला
शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय द्वारा शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से
छात्रवृत्ति का भुगतान विद्यार्थी को बैंक खाते के माध्यम से किए जाने की
कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें] समस्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों हेतु
विस्तृत दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न है।
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति
आवेदन के विस्तृत दिशा निर्देश वर्ष 2021-22
कक्षा 11 से 12 में
अध्ययनरत अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित
जनजाति (ST) / विशेष समूह योजना (MBC)
/ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/ डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) / डॉ. अम्बेलकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अघुमन्तु (DNT) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु
विस्तृत दिशा निर्देश
- अनुसूचित जाति (SC)
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12)
- अनुसूचित जनजाति (ST) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12)
- विशेष समूह योजना (MBC) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12)
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12)
- डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12)
- डॉ. अम्बेलकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अघुमन्तु (DNT) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12)
पात्रता एवं शर्तें
:-
1. कक्षा 11 व 12 की
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु केवल अनुसूचित जाति / अनुजनजाति/ विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) / अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग / विमुक्त, घुमन्तु एवं अघुमन्तु वर्ग के
केवल राजकीय विद्यालयों में
अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
उतर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.50 लाख रुपये तक वार्षिक आय सीमा एवं निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे
जैसे- बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री/पुत्र, अन्तोदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री / पुत्र, अनाथ बालिका / बालक, विधवा स्वयं, विधवा
की पुत्री / पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं,
तलाकशुदा महिला की पुत्री / पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष
योग्यजन की पुत्री / पुत्र |
4. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा
वर्ग (EBC) उतर मैट्रिक छात्रवृत्ति
योजना में 1.00 लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण
संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
5. डॉ. अम्बेडकर विमुक्त,
घुमन्तु एवं अघुमन्तु (DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.00 लाख रुपये तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के
विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
6. सभी विद्यार्थी अपना आवेदन
पत्र संस्थाप्रधान से अथवा विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर वांछित दस्तावेजों के
साथ अध्ययनरत विद्यालय के संस्थाप्रधान को जमा करायें।
7. छात्र-छात्रा मोबाईल नम्बर
एवं ई-मेल आईडी स्वयं एवं अभिभावक के ही देखें।
8. अनुसूचित जाति / अनु
जनजाति / विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक पिछड़ा वर्ग / विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु / मुख्यमंत्री सर्वजन
उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार
मूल दस्तावेज साथ रखने होंगे ताकि आवश्यकता होने पर वांछित दस्तावेज सम्बंधित संस्थाप्रधान को जमा करना
होगा। जैसे आय का घोषणा पत्र (विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र), जाति प्रमाण पत्र,
बी. पी. एल. प्रमाण पत्र |
9. आय का घोषणा पत्र वर्ष 2021-22 हेतु एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र में
छात्र/छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित नहीं होने पर संरक्षक) द्वारा
प्रस्तुत करना होगा।
10. जनाधार / आई.डी. तथा आधार
नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
11. विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं करवाये जाने की स्थिति में छात्रवृति राशि जनाधार में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने बैंक खाते में ही राशि हस्तान्तरण करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को जनाधार पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा लिंक किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है
(ए) छात्र के खाते में लेनदेन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय-अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।
(बी) बैंक खाता बन्द नहीं
हो |
12. कक्षा 11 व 12 की
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारी संबंधित जिलों के
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) होंगे।
13. छात्र/छात्रा जिसे
केन्द्रीय राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक
स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
14. छात्र छात्रा सामाजिक
न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
15. किसी भी कक्षा में पढ़ने
के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष
भी उसी कक्षा में रहता है तो उसे दुसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा
के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
16. पिछले सत्र 2020-21 में शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप
मॉड्यूल में ऑनलाइन आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र 2021-22 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदन हेतु
पसंस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए
शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में पिछल की प्राप्त रक्त
सूचना के आधार पर जन आधार / आधार ऑथेंटिकेशन JanAadhar/Aadhar
Authentication) जन आधार से लिंक विद्यार्थी या
परिवार के मुखिया के बैंक खाते से सम्बंधित सूचना एवं विद्यार्थी के अभिभावक की
वार्षिक आय को अपडेट करना अनिवार्य होगा संस्थाप्रधान यह भी सुनिश्चित कर ले कि
विद्यार्थी का बैंक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के
मुखिया का बैंक खाते को पोर्टल पर फेच (Fetch) करना होगा नद प्रवेशित विद्यार्थी से समस्त सूचनाऐं प्राप्त
करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण नवीन ऑनलाइन आवेदन में
समस्त सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।
छात्रवृत्ति हेतु प्रथम
बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही
संलग्न करनी आवश्यक है :-
1. छात्र / छात्रा के
माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
2. छात्र/छात्र को गत वर्ष की
परीक्षा की अंकतालिका/ कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति
3. विद्यार्थी का स्वयं का
जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)
4. आधार कार्ड तथा जन-आधार
कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)
विद्यार्थी द्वारा भरे हुए
आवेदन पत्र सम्बंधित विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे।
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Ashwini Kuamr, Lecturer
Government Senior Secondary School, Deogarh (Rajsamand)
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