आपके द्वारा दिए गए वार्षिक वेतन
वृद्धि 01 जुलाई 2025 के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं को नीचे विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि यह सभी संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों के लिए स्पष्ट और उपयोगी
हो:
💰 वार्षिक वेतन वृद्धि – 01 जुलाई 2025 के लिए
दिशा-निर्देश (विस्तृत विवरण)
1. नियमित
वेतन वृद्धि की स्वाभाविक प्रक्रिया
राजस्थान सेवा नियम (Rajasthan
Service Rules) खण्ड-1 के नियम 29
के अनुसार, जब तक किसी कार्मिक की वेतन वृद्धि को रोका नहीं जाता है (जैसे
विभागीय दंड, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि), तब तक उसे वेतन वृद्धि स्वतः देय होती रहेगी।
2. वार्षिक
वेतन वृद्धि की नियत तिथि
पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017
(RCS Rules 2017) के नियम 12 व 13 के अनुसार, 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी, यदि अन्य सभी शर्तें पूर्ण होती हों।
3. स्थायी
कार्मिक की पात्रता
यदि कोई स्थाई कार्मिक 6 माह या उससे अधिक की संतोषजनक सेवा
1 जुलाई से पहले पूरी कर चुका है, तो उसे RCS 2017 नियम 13(1) के तहत 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि दी
जाएगी।
4. प्रोबेशन
काल में विकल्प चुनने वाले कार्मिक
ऐसे कार्मिक जिन्होंने प्रोबेशन अवधि में वेतन आहरण का
विकल्प लिया
है, उन्हें भी 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी।
5. 30 जून से
30 दिसंबर के बीच प्रोबेशन पूर्ण करने
वाले कार्मिक
यदि कोई कार्मिक 30 जून से 30 दिसंबर (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच प्रोबेशन पूर्ण करता है, तो उसे अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी को मिलेगी। इसके बाद की वेतन वृद्धि एक वर्ष बाद देय होगी।
6. 31 दिसंबर
से 29 जून के बीच प्रोबेशन पूर्ण करने वाले
कार्मिक
ऐसे कार्मिक जो
31 दिसंबर से 29 जून (दोनों
दिन सम्मिलित) के बीच प्रोबेशन पूर्ण करते हैं, उन्हें 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होगी। अगली वृद्धि भी एक वर्ष बाद ही देय होगी।
7. पूर्व
पद के वेतन पर कार्यरत प्रोबेशनर
यदि कोई कार्मिक 01.04.2023 को या इसके पश्चात प्रोबेशन पूर्ण कर रहा है और
वह पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहा है (यानि पूर्व पद की वेतन वृद्धियां ले रहा है),
और वर्तमान पद के पे मैट्रिक्स के पहले सैल से आगे किसी सैल में
वेतन निर्धारण किया
गया है, तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय होगी।
8. असाधारण
अवकाश का प्रभाव
यदि कोई कार्मिक 01 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 के
मध्य 6 माह से
अधिक अवधि के असाधारण अवकाश (अवैतनिक अवकाश) पर रहता है, तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं होगी।
9. चिकित्सा
प्रमाण पत्र सहित असाधारण अवकाश
यदि 6 माह या अधिक का अवैतनिक अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है, तो वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।
10. IPR अनिवार्यता
समस्त कार्मिकों को IPR (आस्ति विवरण) भरना आवश्यक है। यदि यह जमा नहीं किया गया है तो
वार्षिक वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. अनुकम्पा
नियुक्त कार्मिक
अनुकम्पा नियुक्त कार्मिक को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही वार्षिक वेतन
वृद्धि प्रदान
की जाएगी।
12. 1 जुलाई
को आकस्मिक अवकाश
यदि कोई कार्मिक 1 जुलाई को आकस्मिक अवकाश (CL)
पर रहता है तो इसका वेतन वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
13. RSR नियम 7(15)
के तहत अवकाश
यदि कोई कार्मिक 1 जुलाई को RSR नियम 7(15) के तहत अवकाश लेता है, तो वेतन वृद्धि की तिथि अपरिवर्तनीय रहेगी, परन्तु वास्तविक लाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होगा।
14. वेतन
वृद्धि आदेश जारी करने का अधिकार
कार्यालयाध्यक्ष (Head of
Office) द्वारा ही वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया जाता है।
15. वेतन
व्यवस्था वाले कार्मिकों के लिए
जिन कार्मिकों की वेतन व्यवस्था अन्यत्र की गई है,
उनका वेतन वृद्धि आदेश मूल पदस्थापना स्थल के
संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा।
16. वेतन
वृद्धि आदेश प्रपत्र
वेतन वृद्धि आदेश GA 92 (नया GA
41) प्रपत्र में जारी किया जाएगा।
17. नियंत्रण
अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी भिन्न हों तो
यदि नियंत्रण अधिकारी और आहरण-वितरण अधिकारी (DDO) अलग-अलग हैं, तो वेतन वृद्धि आदेश GA 141 के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
18. कार्यालय
आदेश अनिवार्य
वेतन वृद्धि का पृथक कार्यालय आदेश निकालना अनिवार्य है। आदेश बिना वेतन
वृद्धि लागू नहीं मानी जाएगी।
यदि आप चाहें, तो उपरोक्त विवरण का एक औपचारिक कार्यालय परिपत्र प्रारूप (Office Circular) भी तैयार करके दिया जा सकता है।
Excel Sheets By Excel Programmer
- [Mr. Hansraj Joshi Sir ##eye##] with GA 92
- [Mr. Ashwini Kumar ##eye##] with GA 92