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आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2021-22 (कर निर्धारण वर्ष 2022-23)
MEDICAL AND HEALTH DEPARMENT
(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)
By Hansraj Joshi
Excel Program Download Link Fully Automatic::🙈🙈
[Income Tax Calculation F.Y. 2021-22 For Medical and Health Department Excel Program##eye##]
How to use ::
राजस्थान राज्य कर्मचारियों के लिए FY 2021-22 के लिए आयकर आकलन बाबत इस UTILITY का प्रयोग किया जा सकता है । FILE को SAVE करने के लिए अपनी सुविधा से नाम देकर SAVE AS से Excel Macro- Enable Workbook के रूप में Save करें। file को open करते समय Enable Macro करें। यह excel utility केवल मात्र राज्य कार्मिको के income tax assesment के लिए सहायतार्थ तैयार की गई है ।यद्यपि इसे तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी किसी भूल चूक के लिए तैयार कर्ता उत्तरदायी नहीं है । किसी भी गणना के लिए त्रुटि पाए जाने पर आयकर विभाग के नियम मान्य होंगे किसी प्रकार की तकनीकी कमी पाए जाने पर नीचे दिये गए EMAIL द्वारा अवगत कराने का श्रम करावे।(PLEASE USE LATEST VERSION OF THAT IS OFFICE 2010 AND ABOVE FOR BEST RESULT)
1. First Enable Macro whenever open file
2 Save as always in Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)
1.Gen Info Sheet :- Gen Info शीट में कार्मिक की सामान्य सूचना, भरना है।शीट में महत्वपूर्ण स्थान पर आवश्यक निर्देश दिये गए है।वेतन से income tax कटौती को आपको manually MONTHLY भरना है।
2.PAY & Allowances Sheet :- सर्वप्रथम माह मार्च 2021 का मूल वेतन F5 सेल मे लिखना है ।यदि वार्षिक वेतन वृद्धि को छोडकर acp या अन्य कारणो किसी माह मे वेतन मे बदलाव हुआ है तो सेल J2 मे माह क्रमांक और सेल M2 मे मूल वेतन लिखे।अन्य लागू भत्तो के संबन्धित सेल मे YES का चयन कर ड्रॉपडाउन या mannual डाटा भरे। यदि किसी माह में Fix वेतन मिला है तो सेल L12 में YES चयन कर जिस माह मे FIX PAY मिला है उसके आगे YES अन्यथा NO का चयन करें।
3. Deductions SHEET:- Deduction और Investment की एंट्री इस शीट मे करनी है ।अगर किसी प्रकार की अन्य आय को शामिल करना चाहते है तो CELL E6 मे एंट्री करनी है। SI कटौती ,80CCD1(B),RGHS एवं BONUS से संबन्धित विशेष सुविधा शीट के अंत मे आवश्यक दिशानिर्देश सहित दी गई है।
4. HRA SHEET :- यदि आप HRA छूट के लिए पात्र है तो सेल F5 मे आप द्वारा भुगतान किए गए किराये की राशि भरे ।complete year के लिए HRA छूट के लिए पात्र नहीं है और Partially HRA की छूट लेना चाहते है तो इस शीट में जिन महीनों के लिए छूट प्राप्त करना चाहते है उनके सामने "YES" चुने और Data Entry Sheet मे Dropdown से "Partially" चुने तथा Data Entry Sheet में B15 cell मे आप द्वारा भुगतान किए गए किराये की राशि भरे। नियमानुसार छूट Auto generate हो जाएगी।आप द्वारा अधिकतम छूट के लिए कितने किराए की रसीद आवश्यक है भी Auto Generate हो जाएगी।
5. Salary Sheet :- सर्वप्रथम Refresh Salary बटन पर क्लिक कर आप द्वारा Data Entry शीट में भरे data अनुसार सैलरी शीट तैयार हो जाएगी ।यदि कोई बदलाव अपेक्षित है तो शीट मे आपकी आवश्यकता अनुसार कर सकते है।Refresh Salary बटन को क्लिक करने पर पुनः प्रारम्भिक अवस्था मे आ जाएगी । WHITE सेल में आवश्यकता अनुसार प्रविष्टि कर सकते है ।अन्य भत्ते एवं कटौती आप SALARY SHEET में MANUALLY कर सकते है।इसका प्रिंट लेना है ।
6. Assesment sheet :- Assesment Sheet Auto generate है।आप OLD REGIME या NEW REGIME में से किसी एक का चुनाव option बटन करे और आपके चुनाव अनुसार Assesment form रिपोर्ट तैयार प्राप्त करे । OLD REGIME या NEW REGIME में तुलनात्मक कौनसा चुनाव आपके लिए बेहतर की रिपोर्ट भी आप COMAPARISSION के द्वारा देख सकते है।इसका प्रिंट लेना है।
7. NSC INT.:- आप ने यदि NSC में निवेश कर रखा है तो प्र्तिवर्ष अर्जित ब्याज की गणना के लिए इस शीट का प्रयोग कर सकते है।आप ने जिस अवधि में NSC खरीदा है उसके सबंधित कॉलम में जिस अवधि का ब्याज गणना करना चाहते है NSC की राशि लिखे ।समस्त ब्याज का योग N15 cell मे Auto generate हो जाएगी जिसकी प्रविष्टि Data Entry Sheet में D40 cell में करे।
KEY FEATURES ::
1. SALARY SHEET AVAILABLE AS PER PD EMPLOYEE GA 55
2. FOR NPS EMPLOYEE 80 CCD(1) AUTO SPLIT OPTION FOR GET BENIFIT U/S 80CDD(1B) FROM EMPLOYEE CONTRIBUTION
3.MORE OPTION PROVIDE FOR FIX PAY EMPLOYEE DURING FY 2021-22
5. YEARLY /PARTIALLY HRA REBATE RELETED OPTION
6. IF BASIC PAY CHANGE DURING FY 2021-22 PROVIDE OPTION FOR GENERATE SALARY SHEET (GA 55)
7.IF ASSESSEE PAY SI PREMIUM UPTO NEXT TWO SLAB THAN FILL OPTION PROVIDE IN DATA ENTRY SHEET
8 AUTO RGHS DEDUCTION AS PER DEDUCTION MONTH PROVIDED FOR NPS EMPLOYEE
9. BONUS की गत वर्ष एवं पूर्व वर्षों के आधार पर वित्त विभाग की संभावित घोषणा अनुसार गणना विकल्प सहित
- - No Income Tax on Income between Rs. 0 to Rs. 2.5 lacs
- - 5% Tax on Income between Rs. 2.5 lacs to Rs. 5 lacs
- - 10% Tax on Income between Rs. 5 lacs to Rs. 7.5 lacs
- - 15% Tax on Income between Rs. 7.5 lacs to Rs. 10 lacs
- - 20% Tax on Income between Rs. 10 lacs to Rs. 12.5 lacs
- - 25% Tax on Income between Rs. 12.5 lacs to Rs. 15 lacs
- - 30% Tax on Income above Rs. 15 lacs
- - No Income Tax on Income between Rs. 0 to Rs. 2.5 lacs
- - 5% Tax on Income between Rs. 2.5 lacs to Rs. 5 lacs
- - 20% Tax on Income between Rs. 5 lacs to Rs. 10 lacs
- - 30% Tax on Income above Rs. 10 lacs
For any Problem You can contact-
Ashwini Kuamr, Lecturer
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