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Income Tax Calculation F.Y. 2021 -22 in Excel
आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2021 - 22
Fully Automatic Excel Program
- इसमें आपको दो प्रोग्राम मिलेंगे जिसमे एक प्रोग्राम fully automatics है और
- दूसरा जिसमे आपको केवल GA55 भरकर अपने टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते है |
इस एक्सेल प्रोग्राम की सहायता से आप अपने आयकर वित्तीय वर्ष 2021 - 22 की गणना के सकते है इसके लिए आपको इस प्रोग्राम की फर्स्ट शीट मास्टर में अपनी बेसिक डिटेल भरनी है फिर आपको other deductioस वाली शीट में सैलरी के अलावा जो आपकी कटौतियां है वो लिखनी है | बस ये डिटेल भरते ही आपकी टैक्स कैलकुलेशन तैयार है | दोनों तरह की टैक्स कैलकुलेशन ओल्ड एंड न्यू दोनों की गणना एक साथ हो जाएगी |
Excel Program Download Link Fully Automatic::🙈🙈
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- 01. मकान किराया भत्ता ( छूट जो लेनी है)
- 02. गृह सम्पति से प्राप्त किराया - आय
- 03. गृहकर
- 04. सरकारी पेंशन योजना में कर्मचारी का अंशदान अधिकतम वेतन का 10% धारा 80 CCD(1)
- 05. Covid - 19 (धारा 80G)
- 06. गृह ऋण किस्त मूल (जो वेतन से नहीं काटा गया)
- 07. गृह ऋण किस्त ब्याज (जो वेतन से नहीं काटा गया)
- 08. LIC जीवन बीमा प्रीमियम (जो वेतन से नही काटा गया)
- 09. PLI (पी.एल.आई.)
- 10. टयूशन फीस
- 11. PPF (लोक भविष्य निधि)
- 12. सुकन्या समृद्धि योजना
- 13. यू. एल. आई. पी./वार्षिक प्लान
- 14. NSS (राष्ट्रीय बचत स्कीम)
- 15. NSC (राष्ट्रीय बचत पत्र)
- 16. राष्ट्रीय बचत पत्र पर ब्याज
- 17. बचत खाते की जमा राशि पर प्राप्त ब्याज
- 18. इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम
- 19. Defferred Annuty (स्थगित वार्षिकी)
- 20. मनोरंजन भता धारा 16 (II) के अन्तर्गत
- 21. व्यवयाय कर धारा 16 (III) के अन्तगर्त
- 22. एफडी आदि अन्य जमा राशि पर प्राप्त कुल ब्याज (पीपीएफ को छोड़कर)
- 23. अन्य विभिन्न स्त्रो़त्र (ब्याज के अलावा) से कुल आय
- 24. धारा 80 सी के अन्तर्गत अन्य मद में जमा करायी गयी राशि
- 25. धारा 80 CCC पेंशन प्लान हेतु अंशदान (एन.पी.एस. के अलावा)
- 26. धारा 80CCD (1B) नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रू. 50,000)
- 27. धारा 80D चिकित्सा बीमा प्रीमियम (सामान्य 25000, वरिष्ठ नागरिक 50000)
- 28. धारा 80DD विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार(अधिकतम 75000, 80% विकलांगता 125000)
- 29. धारा 80DDB विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (सामान्य 40000, वरिष्ठ नागरिक 1 लाख)
- 30. धारा 80E उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण का ब्याज
- 31. धारा 80U स्थाई शारीरिक विकलांगता (अधिकतम 75000ए 80% विकलांगता 125000)
- 32. धारा 80GGA अनुमोदित वैज्ञानिक,सामाजिक,ग्रामीण विकास हेतु दिया गया दान
- 33. राहत धारा 89 के अन्तर्गत
- 34. वेतन बिल के अलावा जमा कराया गया आयकर (TDS)
- 35. धारा 10(14) के अन्तर्गत भत्ते जो करमुक्त है
- 36. धारा 80G धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिये दान (क श्रेणी 100% एवं ख श्रेणी 50%)
- - No Income Tax on Income between Rs. 0 to Rs. 2.5 lacs
- - 5% Tax on Income between Rs. 2.5 lacs to Rs. 5 lacs
- - 10% Tax on Income between Rs. 5 lacs to Rs. 7.5 lacs
- - 15% Tax on Income between Rs. 7.5 lacs to Rs. 10 lacs
- - 20% Tax on Income between Rs. 10 lacs to Rs. 12.5 lacs
- - 25% Tax on Income between Rs. 12.5 lacs to Rs. 15 lacs
- - 30% Tax on Income above Rs. 15 lacs
- - No Income Tax on Income between Rs. 0 to Rs. 2.5 lacs
- - 5% Tax on Income between Rs. 2.5 lacs to Rs. 5 lacs
- - 20% Tax on Income between Rs. 5 lacs to Rs. 10 lacs
- - 30% Tax on Income above Rs. 10 lacs
For any Problem You can contact-
Ashwini Kuamr, Lecturer
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