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Bonus 2021
बोनस का कार्यालय आदेश तैयार कीजिये
इस प्रोगाम की सहायता से आप बोनस के कार्यालय आदेश का प्रिंट मात्र कुछ ही मिनट्स में तैयार कर सकते हो | साथ ही आपको वो सारी जानकारी मिलेगी की बोनस किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, नकद कितना मिलेगा, GPF में कितना जमा होगा |
बोनस से सम्बंधित मत्वपूर्ण जानकारी :-
वित्त वर्ष 2021-22 बोनस संबंधी जानकारी
1. इस वर्ष जो बोनस मिल रहा है वह वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गई स्थाई सेवा की गणना के आधार पर मिल रहा है जो राज्य सेवा के कार्मिको के अलावा समस्त स्थायी कार्मिको को देय होगा।
2. दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि में अधीनस्थ सेवा के कार्मिक जो पे लेवल 12 या ग्रेड पे 4800 या इससे कम लेवल में वेतन आहरण कर रहे है,उनको ही बोनस देय होगा। साथ ही वह कार्मिक दिनांक 01.04.2021 को भी राजकीय सेवा में होना चाहिए।
3. दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य 6 माह या उससे अधिक सेवा होने पर ही बोनस देय होगा। अर्थात 30.09.2020 तक जिस कार्मिको का स्थायीकरण हो चुका है, वे आनुपातिक बोनस के लिए पात्र होंगे।
4. वित्तीय वर्ष 2020-21 में पे-मेट्रिक लेवल 12 या इससे कम लेवल में पूरे 12 महीने वेतन आहरित करने पर पूरा बोनस ₹ 6774 मिलेगा। 6 माह से अधिक एवं 12 माह से कम स्थायी सेवा पर अनुपातिक बोनस देय होगा। बोनस राशि की गणना में 50 पैसे से अधिक को निकटतम रुपए में परिवर्तित किया जाएगा एवं 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जाएगा।
5. अनुपातिक बोनस की गणना निम्न प्रकार से होती है - कुल बोनस राशि ÷ 12 * स्थायी सेवा के महीनों की संख्या
जैसे - बोनस राशि - 6774 स्थायी सेवा - 8 माह
अनुपातिक बोनस राशि = 6774÷12×8 = 4516
6. दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को दिनांक 01.04.2021 को सेवा में नही होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 का बोनस नही मिलेगा, क्योंकि बोनस हेतु कार्मिक को 1 अप्रैल 2021 को सेवारत होना अनिवार्य है।
7. वित्त विभाग द्वारा दिनांक 18.11.2019 को जारी आदेशानुसार स्थायी कार्मिक जो पूर्व पद का वेतन प्राप्त कर रहे है और वर्तमान में समान या उच्च पद पर नियुक्ति पश्चात प्रोबेशन में है। ऐसे कार्मिको को नए पद पर नियुक्ति पश्चात प्रोबेशन काल मे बोनस देय नही है।
8. पार्ट टाइम, आकस्मिक,दैनिक मजदूरी,संविदा कार्मिक एवं प्रोबेशनर ट्रेनी कर्मिकों को बोनस देय नही है। निलंबित कार्मिको को बोनस का भुगतान अंतिम निर्णय के बाद किया जाएगा। प्रतिनियुक्त कार्मिको को बोनस का भुगतान प्रतिनियुक्ति स्थान से देय होगा।
9. जिन अराजपत्रित कार्मिको को दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 के दौरान पे लेवल L-13 या ग्रेड पे 5400 में एसीपी का लाभ मिला है, उन कर्मिकों को उनके द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में पे लेवल 12 या ग्रेड पे 4800 में की गई सेवा अवधि के अनुसार आनुपातिक बोनस देय होगा। 30.09.2020 से पूर्व पे लेवल L-13 या ग्रेड पे 5400 में एसीपी का लाभ लेने पर बोनस देय नही होगा। 01.10.2020 से 31.03.2021 तक पूर्ण माह की सेवा के अनुपात में बोनस देय होगा।
10. यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को ये मालूम होता है कि कोई कार्मिक वेतन उन्नयन (ACP/प्रोमोशन) के कारण भविष्य में बोनस 2020-21 हेतु अपात्र हो जाएगा तो उसे बोनस का भुगतान नही किया जावे, ताकि वसूली की समस्या उत्पन्न नही हो। जैसे - किसी कार्मिक को जून 2020 में 5400 ग्रेड पे/लेवल 13 में ACP देय हो गया है परन्तु अभी तक आदेश जारी नही हुए है तो ऐसे कार्मिकों को बोनस स्वीकृत नही किया जावे।
11. अवैतनिक अवकाश को सेवा अवधि में व्यवधान नही माना जाएगा परन्तु उक्त अवधि को बोनस राशि की गणना में शामिल नही किया जाएगा। जैसे किसी कार्मिक की वित्त वर्ष 2020-21 में नियमित सेवा 10 माह है जिसमें 3 माह की सेवा अवैतनिक है तो बोनस के लिए अवैतनिक अवधि को छोड़कर शेष अवधि को गिना जाएगा अर्थात केवल 7 माह की सेवा ही बोनस हेतु गिनी जाएगी और तदनुसार बोनस देय होगा।
12. वित्त विभाग के आदेश के बिंदु संख्या VII एवं VIII के अनुसार इस वर्ष केवल 50% बोनस राशि ही नकद मिलेगी। जीपीएफ कार्मिको का शेष 50% बोनस जीपीएफ खाते में एवं एनपीएस कर्मिकों का शेष 50% बोनस जीपीएफ के समान एक नए खाते या जीपीएफ 2004 खाते में जमा किया जाएगा।
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