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अभिभावक सहमति पत्र
Agreement Letter For Guardian
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Standard Operating Procedure (SOP)
कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
:: आदेश ::
राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दिनांक 12.08.21 से दी गई अनुमति के अनुसार राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अभिभावकों की स्वीकृति उपरान्त स्वैच्छिक रूप से दिनांक 1.09.21 से कक्षा शिक्षण में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है। इन निर्देशों के अनुरूप राज्य के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों (राजकीय एवं गैर राजकीय) में कक्षा शिक्षण हेतु अनुमत किए जाने के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.09.2021 से कक्षा 9 एवं 12 हेतु कक्षा शिक्षण प्रारंभ किये जाने के क्रम में एतद् द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) जारी की जाती है :-
कोविड-19 के कारण विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ किये जाने से साथ विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं समुदाय में विश्वास एवं कोविड-19 के बचाव के संबंध में जागरूकता के लिये जारी की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रबोधन एवं मागदर्शन बैठकें (ऑन लाईन / ऑफ लाईन) आयोजित की जाएगी, जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु दायित्व एवं रूपरेखा तैयार की जाएगी :-
क्र.सं. |
मागदर्शन देने हेतु
बैठक लेने वाले अधिकारी |
बैठक में भाग लेने
वाले संभागीगण |
आयोजन की तिथि |
1 |
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मा./ प्रा.) |
अधीनस्थ सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा
एवं महिला बाल विकास के प्रतिनिधि |
दिनांक 25.08.21 |
2 |
पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी |
पंचायत में संचालित समस्त विद्यालयों के संस्था
प्रधान, कोविङ-19 के लिये बनाई
गई ग्राम निगरानी समिति, समस्त शिक्षक, एसडीएमसी
के सदस्य गण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम
सेवक, पटवारी पंचायत में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों पर
कार्यरत सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी, अभिभावक
प्रतिनिधि |
दिनांक 26.08.21 |
3 |
संस्था प्रधान |
सभी शिक्षक, अभिभावक
(पीटीएम बैठक) एसडीएमसी के सदस्य, इच्छुक विद्यार्थी |
दिनांक 27.08.21 |
1. स्वास्थ्य स्वच्छता एवं संरक्षा के लिये मानक संचालन प्रक्रिया
• विद्यालय / छात्रावास के समस्त परिसर, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, शौचालय मूत्रालय, भण्डार कक्ष, पानी की टंकियां अथवा अन्य स्थान, किचन, प्रयोगशाला एवं अन्य समस्त स्थानों को संक्रमण मुक्त करने के लिये सेनेटाईज किया जाना संस्था प्रधान द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालय में हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित की जावे। इस हेतु लिक्विड़ हेंडवाश एवं जल की नियमित व्यवस्था का दायित्व विद्यालय का होगा।
• विद्यालय में विद्यार्थी लंच के समय अपने कक्ष में ही भोजन करेंगे, जिनके साथ कक्षा अध्यापक का भी उसी कक्षा में लंच में रहना सुनिश्चित किया जाये। विद्यालय में मिड डे मिल नहीं पकाया जाना है।
• विद्यालय के वाहन / बालवाहिनी का उपयोग प्रारम्भ करने से पूर्व उसे पूरी तरह से सेनेटाईज किया जावे चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ( 1st dose) अनिवार्य रूप से लेनी होगी।
• बरामदों को साफ एवं हवादार बनाने के लिये रुकावट बने सामान को हटाया जावे, जिससे कमरों एवं बरामदों में पर्याप्त प्रकाश एवं शुद्ध वायु आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
• विद्यार्थियों को पीने का पानी यथासंभव घर से लाने हेतु शिक्षकों द्वारा प्रेरित किया जाये तथा पानी की बोतल के पारस्परिक (अदला-बदली) उपयोग से बचने हेतु पाबन्द किया जावे घर से पानी नहीं ला पाने वाले विद्यार्थियों हेतु विद्यालय परिसर में समुचित स्वास्थ्यप्रद स्थान पर शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
• सम्पूर्ण विद्यालय परिसर की पूर्ण साफ-सफाई एवं शौचालयों मूत्रालयों की स्वच्छता मानदण्डों के अनुरूप अच्छी प्रकार से सफाई तथा पानी की टंकियों की साफ-सफाई आवश्यक रूप से करवाई जाये। इस हेतु समग्र शिक्षा द्वारा समस्त विद्यालयों को प्रदान की जाने वाली कम्पोजिट स्कूल ग्रांट में से 10 प्रतिशत स्वच्छता अनुदान राशि का उपयोग किया जाये तथा अतिरिक्त आवश्यकता की स्थिति में एस. डी.एम.सी. की अनुमति उपरान्त विकास कोष की राशि काम में लेवें।
• विद्यालय में सम्पूर्ण स्टाफ एवं विद्यार्थियों में अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर ही आने के लिए सख्ती से पाबन्द किया जाए। जावे। "NO MASK NO ENTRY" की पालना आवश्यक है।
• विद्यालय एवं गांव में एसओपी के प्रचार प्रसार के लिए ग्राम स्तरीय निगरानी समिति कार्य करेगी, जोकि कोरोना के लक्षणों एवं बचाव के बारे में अभिभावकों को जागरूक करेगी। इससे अभिभावक प्रारम्भिक लक्षण वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें विद्यालय नहीं भेजेगें।
•. यदि संभव हो, तो विद्यार्थियों के बैठने के लिये सिंगल सीटेड बँच/डेरक का उपयोग किया जावे, अन्यथा कक्षा कक्ष से फर्नीचर बाहर निकाल कर, दरी पर न्यूनतम शारीरिक दूरी की अनिवार्यता के अनुसार चिन्ह लगाते हुए बैठक व्यवस्था की जाये।
• आगामी निर्देश आने तक विद्यालयों में प्रार्थना सभा एवं सामूहिक खेल तथा उत्सवों के आयोजन / रैली / सभाओं पर अनिवार्य रूप से रोक रहेगी।
• विद्यालय खुलने से पूर्व बैठक व्यवस्था का प्लान तैयार कर लिया जावे तथा यह विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये, विद्यार्थी को आवंटित सीट पर ही बिठाया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे कक्षा संचालन वाले दिवस को बैठक व्यवस्था आसानी से बनाई रखी जा सके।
• पृथक पृथक कक्षाओं का विद्यालय में आगमन एवं प्रस्थान का समय अलग-अलग रखा जाना है:-
एक पारी विद्यालय |
कक्षा 9 व 11
का आगमन समय प्रातः 7.30 तथा प्रस्थान दोपहर 12.30
बजे तथा कक्षा 10 व 12
का आगमन समय प्रातः 8.00 तथा प्रस्थान दोपहर 1.00
बजे रखा जावें। |
दो पारी विद्यालय में द्वितीय पारी विद्यालय |
कक्षा 9 व 11
का आगमन समय दोपहर 12.30 तथा प्रस्थान सायं 5.30
बजे तथा कक्षा 10 व 12
का आगमन समय दोपहर 1.00 तथा प्रस्थान सायं 6.00
बजे रखा जावें। |
जिससे प्रवेश एवं निकास के समय भीड एक स्थान पर एकत्रित ना हो पाए।
• दिनांक 01 सितम्बर 2021 से विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 12 का कुल कक्षा कक्षों की संख्या तथा क्षमता एवं कक्षा 9 से 12 की विद्यार्थियों की संख्या के अनुपसत में विद्यार्थियों के लिये शिक्षण कार्य किया जाना है।
• संस्था प्रधान द्वारा प्रवेश एवं निकास द्वार पर शिक्षक ड्यूटी लगाई जावें शनिवार को भी कक्षा शिक्षण का आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
• यदि बाल वाहिनी है तो उसके उपयोग एवं आने-जाने के रूट एवं विद्याथियों का उल्लेख हो। इस संबंध में बैठक प्लान वाहन के बाहर एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये तथा आवंटित सीट पर ही बच्चे को बिठाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र के स्वास्थ्य कार्मिकों एवं स्थानीय प्रशासन को विद्यालय खुलने की सूचना देना।
• इस दल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत चिकित्सक, एएनएम, कम्पाउंडर को भी सम्मिलित किया जाएगा। उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा तत्सम्बन्धी आदेश जारी किए जावे।
• दिनांक 1 सितम्बर 2021 से समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 का नियमित कक्षा शिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। विद्यालय में विद्यार्थी की उपस्थिति बाध्यकारी नहीं होगी अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाये। विद्यार्थियों को विद्यालय में उपस्थिति हेतु अभिभावक की स्वीकृति प्राप्त की जावे।
• विद्यार्थियों को छात्रावास में अनुमत करने से पहले उनके स्वास्थ्य के संबंध में समुचित जानकारी प्राप्त की जावे बीमार अथवा ऐसे किसी लक्षणों वाले विद्यार्थियों को छात्रावास में अनुमत नहीं किया जावे।
• विद्यार्थियों के बैड को पारस्परिक रूप से समुचित दूरी पर रखा जावे। इस हेतु अस्थाई पार्टीशन भी किया जा सकता है।
• स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर ऐसी व्यवस्था की जावे कि छात्रावास प्रारंभ करते समय तथा बाद में नियमित अन्तराल पर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक एवं कार्मिक छात्रावास में आकर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच करे यह स्वास्थ्य दल किचन एवं चालय आदि का निरीक्षण कर आवश्यक सुझाव भी देवे।
• कोविड-19 की गाईडलाईन के अनुरूप छात्रावास की क्षमता की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था रखें। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के मानसिक एवं संवेगात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये परामर्श शिक्षक की नियमित विजिट करवाई जावे।
• विद्यार्थियों के बार-बार बाहर अथवा निवास स्थान की यात्रा पर प्रतिबंध रखा जावे तथा छात्रावास में अवांछित आगन्तुकों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रखा जाए।
• आकस्मिक स्थिति के लिये पूर्व तैयारी रखी जाये तथा आवश्यक दूरभाष नम्बर, छात्रावास के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जायें। छात्रावास प्रारम्भ करने से पूर्व अभिभावकों के साथ ऑफलाईन / ऑनलाईन मीटिंग कर उनसे वांछित सहमति प्राप्त की जाये।
• छात्रावास की किचन पूर्णतः संक्रमण मुक्त हो एवं उसमें उपयोग में आने वाली सामग्री को संक्रमण मुक्त रखने के लिये आवश्यक उपाय करने के पश्चात् ही काम में लिया जावे।
2- स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं संरक्षा के लिये मानक संचालन प्रक्रिया
• सम्पूर्ण विद्यालय एवं उसके परिसर की प्रतिदिवस सफाई की जाये तथा सफाई किये गये परिक्षेत्र का रिकार्ड रखा जाये। कक्षा कक्ष एवं विद्यालय के प्रवेशद्वार तथा उपयोग में आने वाले स्थानों को प्रतिदिवस सेनेटाईज किया जाये।
• स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को देखते हुए विद्यार्थियों को सीधे परिसर की सफाई संबंधी कार्यों से मुक्त रखा जाये।
• बार-बार छुए जाने वाले उपकरणों, धरातल यथा कक्षा-कक्ष का फर्श, दरवाजे के हैंडल, नल आदि की सफाई बार बार की जानी सुनिश्चित की जाये तथा उन्हे प्रतिदिन सेनेटाईज किया जाये।
• प्रत्येक कक्षा के बाहर डस्टबिन रखे जाये तथा उन्हें अलग-अलग कचरे के अनुसार रखें तथा तद्नुसार नष्ट करने की व्यवस्था करें सभी डस्टविन साफ तथा ढ़के हुए हों। इसे नष्ट करने के लिये निर्धारित प्रोटोकॉल की पालना की जावे।
• प्रतिदिवस हाथ धोने के लिये साबुन एवं साफ जल की व्यवस्था के लिये किसी शिक्षक को मनोनीत किया जाये, जो इसकी उपलब्धता की मोनेटरिंग करेंगे।
• विद्यालय में मिड डे मील नहीं बनाया जाएगा, सूखा राशन बांटा जाएगा। मिड डे मिल वितरण सम्बन्धी गतिविधियां विद्यालय संचालन अवधि में नहीं की जावे।
• सभी स्टाफ सदस्य एवं विद्यार्थी आवश्यक रूप से फेसमास्क पहन कर ही विद्यालय आएंगे तथा विद्यालय गतिविधियों के दौरान मास्क पहने रखेंगे।
• विद्यालय में अतिरिक्त फेसमास्क रखे जावे, जो विशिष्ट परिस्थितियों यथा मास्क फटने, गुम होने पर विद्यार्थी को उपलब्ध कराया जाये।
• प्रत्येक विद्यार्थी को यह जानकारी उपलब्ध कराई जावे कि खांसी आने अथवा छींकने पर वांह को मोड़ कर नाक को कोहनी के जॉइन्ट के मध्य रखें।
• बालवाहिनी को प्रतिदिवस कम से कम दो बार सेनेटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वाहन की बैठक व्यवस्था में शारीरिक दूरी के अनुरूप क्षमता से ही विद्यार्थियों को बिठाया जावे।
• बाल वाहिनी के ड्राईवर एवं कण्डक्टर शारीरिक दूरी तथा फेसमास्क संबंधी निर्देश की पालना सुनिश्चित करेंगे। • बाल वाहिनी में प्रवेश एवं निकास के समय शारीरिक दूरी ध्यान रखा जावे।
• यदि विद्यालय में एक से अधिक द्वार हैं, तो आगमन एवं प्रस्थान के समय उन सभी को खोला जावे।
• स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर विद्यालय परिसर के ठीक बाहर भीड़ पर नियन्त्रण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
• प्रार्थना तथा समूह क्रियाएं यथा खेलकूद, समूह नृत्य इत्यादि सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
• प्रायोगिक कार्य छोटे समूह में ही किए जावें, जिससे न्यूनतम शारीरिक दूरी रखे जाने की पालना की जा सके।
• विद्यार्थी परस्पर कोई सामग्री यथा पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, पेन, पेन्सिल आदि साझा नहीं करेंगे।
• यथा संभव विद्यालयों में एयर कण्डीशनर का उपयोग नहीं किया जावे। यदि किया जाता है, तो उसका तापमान 24 से 30 डिग्री सेन्टीग्रेड के मध्य ही रखा जावे।
• संक्रमित स्थान एवं बीमारी के विशिष्ट लक्षण वाले व्यक्ति (स्टाफ अथवा विद्यार्थी) को तत्काल स्थान पर पृथक (आईसोलेट) कर दिया जावे।
• ऐसे विशिष्ट लक्षण वाले व्यक्ति (स्टाफ अथवा विद्यार्थी) को तत्काल पूर्ण सुरक्षा में उसे चिकित्सकीय जांच हेतु भेजा जावे। इसके लिये चिकित्सा विभाग से समन्वय कर उन्हें सूचित भी किया जा सकता है |
• पूरे परिसर एवं जिस कक्ष में संभावित संक्रमित पाया गया है, उसे अनिवार्य रूप से संक्रमण विहीन किए जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जावे। यदि छात्रावास में कोई संक्रमित पाया जाता है, तो उसे घर नहीं भेजना है, वरन चिकित्सा विभाग के निर्देशानुरूप अस्पताल अथवा छात्रावास में आईसोलेशन में रखा जावे।
3. लक्ष्यानुरूप लर्निंग आउटकम अर्जित करने के लिये अध्ययन अध्यापन एवं मूल्यांकन का पुनर्निर्धारण
• कक्षा 1 से 8, कक्षा-9 से कक्षा-12 के लिये पूर्व की भांति “आओ घर में सीखें 2.0" के तहत प्राप्त होने वाली स्माइल अध्ययन सामग्री वर्कशीट तथा साप्ताहित क्विज, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, ई-कक्षा इत्यादि के माध्यम ऑनलाईन अध्ययन निरन्तर रहेगा। कक्षा 9 से 12 के वे विद्यार्थी, जो बीमारी अथवा अन्य कारणों से विद्यालय नहीं आ सकेंगे, उन्हें भी ऑनलाईन अध्ययन सामग्री से अध्ययन करवाया जाएगा।
• विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिये कक्षा-कक्ष में कुछ मिनटों के लिये यौगिक क्रियाएं भी करवाई जा सकती है।
• विद्यार्थियों को राज्य सरकार के डिजिटल विषयवस्तु से यथा स्माइल 3.0, आओ घर में सीखें 2.0 तथा ई-कक्षा के कार्यक्रम निरन्तर रहेंगे ।
उपर्युक्त निर्देशित एसओपी के तहत समस्त सम्बन्धितों द्वारा प्रदत्त निर्देशानुरूप पालना एवं क्रियान्विति सुनिश्चित की जावे ।
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