राजस्थान सरकार आयुक्तालय मिड डे मील योजना (Mid Day Meal Scheme) विषयः- covID-19 के अन्तर्गत विद्यार्थियों को कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद से दा...
आयुक्तालय मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)
विषयः- covID-19 के अन्तर्गत विद्यार्थियों को कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद से दाल,तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स वितरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश ।
महोदय,
उपर्युक्त विषयान्तर्गत मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में COVID-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि में कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट राशि से चरणबद्ध तरीके से दाल,तेल,मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर से क्रय कर वितरण करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में दिनांक 14 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि में विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को कुकिंग कन्वर्जन कास्ट मद से दाल, तेल.,मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स का वितरण किया जायेगा।
दाल,तेल,मसाले आदि के काम्बो पैकिट्स का वितरण भी खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण की भांति ही विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को किया जायेगा। मिड डे मील योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को दाल,तेल,मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स सुव्यवस्थित ढंग से वितरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निम्नलिखित आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें |
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1. दाल,तेल,मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स का क्रय:
coVID-19 के अन्तर्गत विद्यार्थियों के माता-पिता / अभिभावकों को दाल,तेल,मसाले आदि के कॉम्बों पैक उपलब्ध कराने के लिये इनका क्रय केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत कॉनफेड से किया जा रहा है, जिसका भुगतान कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद में से किया जायेगा।
2. दाल,तेल,मसाले आदि के कॉम्बो पैक का आवंटन, भण्डारण:
आयुक्तालय, मिड डे मील द्वारा जिलों को दाल,तेल, मसाले आदि के कॉम्बोंपैक ( दिनांक 14 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक) के आवंटन आदेश जारी किये गये है उक्त आवंटन आदेश के अनुसार कॉनफेड द्वारा, उच्च गुणवत्तापूर्ण, निर्धारित मात्रा के कॉम्बों पैकिट तैयार कर जिलों में स्थित विद्यालयों तक आपूर्ति की जायेगी। दाल,तेल,मसाले आदि के विद्यालयों तक आपूर्ति तक सुरक्षा की जिम्मेदारी कॉनफेड की रहेगी।
3.दाल,तेल,मसाले आदि के कॉम्बों पैक के परिवहन एवं विद्यालयों तक वितरण:
3.1. कॉम्बो पैकिट्स को गनी बैग्स में रखा जायेगा तथा खाद्य तेल को अलग से रखा जायेगा।
3.2. दाल,तेल,मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स आवंटन अनुसार परिवहन व विद्यालयों तक समय पर वितरण के लिए सम्पूर्ण दायित्व कॉनफेड का होगा।
3.3. कॉनफेड द्वारा उक्त सामग्री की विद्यालयों तक आपूर्ति निर्धारित समयावधि में, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामंजस्य से करेंगे।
3.4. जिन विद्यालयों में स्वयं सेवी संस्थाओं/स्वयं सहायता समूह द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है उन विद्यालयों में भी कॉनफेड द्वारा ही कॉम्बोंपैक का वितरण किया जायेगा ।
3.5. कॉम्बों पैकिट के वितरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कॉनफेड को रूट चार्ट एवं ब्लॉकवार एवं विद्यालयवार उप-आवंटन उपलब्ध करायेंगे ताकि कॉनफेड द्वारा विद्यालयों तक निर्धारित संख्या के अनुरूप दाल,तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स की आपूर्ति की जा सके।
4. दाल,तेल,मसाले आदि की गुणवत्ता जाँच :
4.1. कॉनफेड यह सुनिश्चित करेगा कि दाल,तेल, मसाले आदि उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं FSSAI के मानकों के अनुसार हो तथा मसाले एगमार्क के हों।
4.2. सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि में कॉनफेड द्वारा आपूर्ति की जा रही सामग्री के रेन्डम सैम्पल की एनालिसिस रिपोर्ट मय गुणवत्ता की पुष्टि राष्ट्रीय प्रयोगशाला अनुसंधान प्रत्यापन बोर्ड (N.A.B.L) द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से कराकर रिपोर्ट एक प्रति जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को उपलब्ध करायेंगे।
4.3.कॉनफेड सामग्री FSSAI के मानकों अनुसार व मसाले ऐगमार्क के उपलब्ध करायेगी । कॉम्बो पैक में नमक (फोर्टीफाईड) एवं तेल (विटामीन ए व डी ) सहित हो इसकी सुनिश्चितता की जायेगी।
4.4. मिड डे मील विभाग द्वारा सामग्री के रेन्डम सैम्पल की जांच सरकारी प्रयोगशाला से करवाई जा सकेगी।
4.5. कॉनफेड द्वारा विद्यालयों में आपूर्ति के समय पर भी विद्यालय के संस्था प्रधान एवं मिड डे मील प्रभारी कॉम्बों पैकिट प्राप्त करने से पूर्व इनकी अवश्य जाँच कर लेवें।
5. कॉम्बो पैकिट्स में सामग्री की मात्रा:
सामग्री के कॉम्बो पैकिट्स में रखी जाने वाली सामग्री एवं मात्रा का विवरण निम्नलिखित है । प्रथम चरण में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावकों को निम्न तालिका अनुसार सामग्री कॉम्बोंपैकिट में उपलब्ध कराये जायेंगे:
सामग्री का विवरण (कॉम्बो पैकिट में सामग्री की मात्रा)
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) के लिए –
चना दाल (FSSAI Standard ) - 2 किलोग्राम
तेल (सोयाबीन) ( FSSAI Standard )- 1 लीटर
धनिया पाउडर (एगमार्क)- 200 ग्राम ।
मिर्च पाउडर (एगमार्क) - 200 ग्राम
हल्दी पाउडर (एगमार्क)- 200 ग्राम
नमक (आयोडाईज) (FSSAI Standard) - 1 किलोग्राम पैकिट
जीरा ( FSSAI Standard )- 100 ग्राम
उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) के लिए -
चना दाल (FSSAI Standard ) - 5 किलोग्राम
तेल (सोयाबीन) ( FSSAI Standard )- 1 लीटर
धनिया पाउडर (एगमार्क)- 200 ग्राम
मिर्च पाउडर (एगमार्क) - 200 ग्राम
हल्दी पाउडर (एगमार्क)- 200 ग्राम
नमक (आयोडाईज) (FSSAI Standard) - 1 किलोग्राम पैकिट
जीरा ( FSSAI Standard )- 100 ग्राम
6. महत्वपूर्ण निर्देशः-
6.1. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विद्यालयों के संस्था प्रधान का नाम एवं सम्पर्क सूत्र (मोबाईल नमार) व विद्यालय का रूट चार्ट कॉनफेड को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।
6.2. विद्यालयों में कॉम्बो पैकिट्स की आपूर्ति कार्य दिवस में की जायेगी तथा संस्था प्रधान को एक दिवस पूर्व परिवहन ठेकेदार द्वारा अवगत कराया जायेगा।
6.3. कॉनफेड के अधिकृत परिवहन ठेकेदार दाल तेल, मसाले आदि के कॉम्बो मैकिट संस्था प्रधान/मिड डे मील प्रभारी को उपलब्ध कराकर इसकी प्राप्ति रसीद / चालान पांच प्रतियों में प्राप्त करेगा। एक प्रति विद्यालय की उपलब्ध कराई जायेगी।
6.4. संस्थाप्रधान/पोषाहार प्रभारी पैकिट्स एवं मात्रा की गणना, सामग्री के ब्राण्ड के मिलान उपरान्त ही परिवहन ठेकेदार को प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायेंगे। प्राप्ति रसीद पर विद्यालय का नाम हस्ताक्षर मय सील, नाम एवं पदनाम एवं प्राप्त सामग्री की मात्रा एवं पैकिट संख्या स्पष्ट तौर पर अंकित किये जाएंगे।
6.5. विद्यालय द्वारा प्राप्त पैकिट्स का विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर/ स्टाँक पंजिका में ईन्द्राज किया जायेगा। स्टॉक प्रविष्ठि के पृष्ठ संख्या एवं दिनांक का उल्लेख प्राप्त सामग्री की रसीद / चालान में किया जायेगा।
6.6. संस्थाप्रधान द्वारा उक्त पैकिट्स का वितरण विद्यार्थियों के माता-पिता / अभिभावकों को किया जायेगा।
6.7. पीईईओ/शहरी नोडल (सीआरसी) अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों में कॉम्बो पैकिट्स के वितरण का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।
6.8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण कर पर्यवेक्षण करेंगे।
6.9. विद्यालय में कॉम्बो पैकिट्स का वितरण विद्यार्थियों के माता-पिता/ अभिभावकों को वितरण की दैनिक सूचना पीईईओ /शहरी नोडल (सीआरसी) को भिजवायेंगे। सम्बन्धित पीईओ /शहरी नोडल (सीआरसी) अपने परिक्षेत्र की सूचना को समेकित कर सीबीईओ को भिजवायेंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उक्त सूचना को समेकित कर जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा को भिजवायेंगे।
6.10. COVID-19 के अन्तर्गत विद्यार्थियों के माता-पिता/ अभिभावकों को खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशानुसार ही दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स का वितरण किया जाये।
6.11. कॉम्बो पैकिट्स सर्वप्रथम उन विद्यार्थियों के माता-पिता / अभिभावकों को किया जाये जिन्हें इस अवधि में खाद्यान्न का वितरण किया गया है।
6.12. विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक को वितरण की प्राप्ति रसीद एवं आवश्यक रिकॉर्ड विद्यालय/संस्था में संधारित किये जायेंगे। सम्बन्धित प्रभारी एवं संस्था प्रधान कॉम्बो पैकिट्स वितरण की प्राप्ति रसीदों को प्रमाणित कर पीईईओ को समेकित सूचना उपलब्ध करायेंगे।
6.13. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशानुसार Social Distance Norms की पालना करते हुये कॉम्बोपैकिट्स का वितरण किया जाये ।
6.14. कॉम्बो पैकिट्स के वितरण के महत्वपूर्ण पलों की तस्वीरें (HD Quality) भी ली जाये तथा यथा सम्भव Short Movie भी तैयार की जाये जो विभाग को भी भिजवाई जाये। उक्त कार्य के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु मिड डे मील विभाग के डॉ. आशिष व्यास उपायुक्त नोडल अधिकारी रहेंगे। कॉम्बो पैकिट्स वितरण में किसी भी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में इनसे मोबाईल नम्बर 98287-77456 पर अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2701960 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
6.15. विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक को उपलब्ध कराये जा रहे पैकिट्स की प्राप्ति रसीद निम्न प्रपत्र में प्राप्त की जाये।
1. क्र. सं.
2. दिनांक
3. नाम विद्यार्थी
4. माता-पिता / अभिभावक का नाम
5. कक्षा
6.प्राप्तकर्ता के हस्तक्षर
6.16. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों को पैकिट्स का वितरण एवं राशि व्यय (यू.सी.) की सूचना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर समेकित करने के उपरान्त आयुक्तालय मिड डे मील को भिजवायेंगे।
6.17. कॉम्बो पैकिट्स के वितरण उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा निम्न प्रपत्र में समेकित सूचना आयुक्तालय, मिड डे-मील को भिजवायेंगे |
1. विद्यालय का प्रकार
कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8
2. विद्यार्थियों की संख्या जिनको, पैकिट्स उपलब्ध कराये गये
3. वितरण के उपरान्त शेष पैकिट्स
7. भुगतान व्यवस्था :-
7.1. मिड डे मील योजनान्तर्गत क्रय किये गये दाल तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स विद्यालयों तक वितरण का भुगतान ब्लॉक स्तर से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट मद से कॉनफेड को किया जायेगा।
7.2. दाल,तेल,मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स का भुगतान विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार किया जायेगा।
7.3. कॉनफेड यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई सामग्री की ( विद्यालयों से प्राप्त) प्राप्ति रसीद की एक प्रति, बिल के साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
7.4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा कानफेड को कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट से विद्यालयों से प्राप्त रसीदों से मिलान कर अनुमोदित दरों के अनुसार नियमानुसार भुगतान करेंगे।
7.5. coviID-19 के अन्तर्गत दिनांक 10 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिये कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी के लिके 459.84 रू. प्रति पैकिट एवं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी के लिये 676.16 रू. प्रति पैकिट की दर से कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट कॉस्ट मद से भुगतान किया जायेगा |
7.6. कॉनफेड द्वारा बिल प्रस्तुत करने के दस कार्य दिवस की अवधि में भुगतान किया जायेगा।
7.7. कॉनफेड को कॉम्बो पैकेट्स का भुगतान दिशा-निर्देश, वित्तीय नियमों आरटीपीपी एक्ट एवं विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये किया जाये।
8. शास्ति :-
कॉनफेड द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री मानदण्डानुसार नहीं होने अथवा वजन में कम पाये जाने एवं समय पर आपूर्ति नहीं होने पर आरटीपीपी नियमों एवं सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम निर्देशों के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित की जायेगी।
अतः निर्देशनुसार पालना सुनिश्चित की जाये।
For any Problem You can contact-
Ashwini Kuamr, Senior Teacher
Government Senior Secondary School, Rooppura (Kuchaman City)
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