ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना| Transport Voucher| TV| By Ashwini Kumar Excel Program Maker
गुरुजनों सादर नमस्कार,
आपकी सेवार्थ मेरा एक और छोटा सा प्रयास ----------------
सुधार अपेक्षित हो तो अवगत करावे ताकि अपडेट किया जा सके | साभार
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना (Transport Voucher) TV
पूरा प्रोग्राम ऑटो रेडी
इस प्रोग्राम से आप आवेदन प्रपत्र "क", प्रपत्र-2 "SMC/SDMC जाँच/अनुशंषा, उपयोगिता-प्रमाण पत्र आदि सभी ऑटो रेडी होंगे |
प्रयोग में लेना का तरीका
1. सर्वप्रथम आपको "School Intro" वाली शीट में अपने विद्यालय का नाम एवं ट्रांसपोर्ट वाउचर के तहत प्राप्त होने वाली राशि लिखनी है |
2. तत्पश्चात आप शाला दर्पण को लॉग इन करे फिर Download tab में जाकर student record को डाउनलोड करे तथा डाउनलोड होने के पश्चात् आप इसे "Student Record" वाली शीट में paste कर देवे |
3. इसके बाद आप "Attendance" वाली शीट में विद्यार्थी की माहवार अटेंडेंस, बैंक डिटेल भर देवे |
4. इसके बाद आप "1-12 TV Girls" वाली शीट में विद्यार्थी का डाटा प्राप्त करने के लिए Extracting Data Icon पर क्लिक करे |
बस आपका प्रोगाम तैयार हो गया है आप इसका प्रिंट ले सकते है |
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना
"राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9-12 एवं
स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 6-12 की बालिकाओं हेतु"
1. वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उ.माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत एवं निःशुल्क साईकील अप्राप्त बालिकाऐं जो 5 किमी. से अधिक दूरी से आ रही है, उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा दी जा रही है ।
2. निवास स्थान से 5 किमी. से अधिक दूरी से आने पर अधिकतम 20 रूपये प्रति छात्रा प्रति विद्यालय उपस्थिति दिवस या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के अनुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर की सूविधा उपलब्ध कराई जा रही है । योजनान्तर्गत बालिका एकल या सामुहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा का लाभ ले सकती है ।
3. राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साईकील योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जा रहा है । छात्रा उक्त दानों योजनाओं मे से किसी एक योजना का लाभ ले सकती है ।
4. पंचायत समिति स्तर पर संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में उसी पंचायत समिति की बालिकाओं को भी ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।
5. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत निम्नलिखित श्रेणी की बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ मिलेगा-
- उसी पेचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की 2 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली समस्त बालिकाऐं ।
- उसी पेचायत समिति की कक्षा 9 से 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली समस्त बालिकाऐं ।"
6. साईकील योजना के तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली बालिकाऐं इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी ।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत स्वीकृत राशि की दर -
1. ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलबध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु -
कक्षा निवास स्थान से दूरी अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 11 से 12 5 किमी. से अधिक 20 रूपये
2. ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे अध्ययनरत बालिकाओं हेतु -
कक्षा निवास स्थान से दूरी अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 9 से 12 5 किमी. से अधिक 20 रूपये
3. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु -
कक्षा निवास स्थान से दूरी अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 6 से 8 2 किमी. से अधिक 20 रूपये
कक्षा 9 से 12 5 किमी. से अधिक 25 रूपये
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना
राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1-8 की छात्र/छात्राओ हेतु
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता-
1. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक/ बालिका, जिनके वास स्थान से 1 किमी की दूरी तक कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।
2.ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे बालक/ बालिका, जिनके वास स्थान से 2 किमी की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।"
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत स्वीकृत राशि की दर -
कक्षा निवास स्थान से दूरी अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 1 से 5 1 किमी. से अधिक 10 रूपये
कक्षा 6 से 8 2 किमी. से अधिक 15 रूपये
शासन द्वारा जारी उपरोक्त दिशा निर्देश तथा पात्रता के आधार एवं भुगतान हेतु निर्धारित राशि की दर को निम्न निर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाकर योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित की जानी है
1. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अन्तर्गत भुगतान की पात्रता निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत ऐसे किसी भी विद्यार्थी को योजना का लाभ देय नहीं होगा जिसके निवास स्थान के क्रमशः 1 किमी की परिधि में राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं 2 किमी की परिधि में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अवस्थित है, परन्तु किन्हीं अन्य कारणों से वह वर्तमान विद्यालय में अध्ययनरत है, भले ही उसके निवास स्थान से उसके अध्ययनरत विद्यालय की दूरी 1 किमी0 एवं 2 किमी0 ( क्रमशः प्राथमिक कक्षा एवं उच्च प्राथमिक कक्षा की निर्धारित दूरी) से अधिक हो।
2. उक्त योजना फिलहाल केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में ही देय है। शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में यह देय नहीं है। उक्त योजना का लाभ राजकीय माध्यमिक /उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के उन विद्याथियों को भी उपलब्ध रहेगा जो शासन के दिशा निर्देश दिनांक 18.12.2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार निवास स्थान से विद्यालय की दूरी के आधार पर पात्रता रखते है।
3. इस योजना के लाभान्वित समस्त विद्यार्थी सामान्यतः 6 से 14 आयुवर्ग के होंगे जो अवयस्क होते है। अवयस्क का अपना पृथक बैंक खाता नहीं होता अपितु बैंक खाता माता-पिता अथवा अभिभावक के संरक्षण में होता है। अतः उक्त राशि का भुगतान, जहाँ सामूहिक परिवहन की व्यवस्था एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा नहीं की गई हो, विद्यार्थी के माता-पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में जो कि उनके द्वारा विद्यालय में अंकित कराया गया है, में किया जाएगा। जहां तक संभव हो भुगतान ऑनलाइन किया जावे। जहां ऑन लाईन संभव नहीं हो, वहां चैक से किया जावे।
4. इस योजना के अन्तर्गत राशि का वित्तीय प्रबंधन योजना के दिशा निर्देश दिनांक 18.12.17 के बिन्दु संख्या 5 अनुसार किया जावेगा राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बिन्दु संख्या 5.8 की प्रक्रिया अपनाई जाकर पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना अन्तर्गत राशि का भुगतान जनवरी माह के लिए स्वीकृति तिथि 25.01.2018 से 31 जनवरी तक का पुर्नभुगतान तथा फरवरी 2018 माह से प्रतिमाह अग्रिम किया जाएगा (राप्राशिप के पत्रांक राप्राशिप/जय/वै.शि./ट्रांसपोर्ट वाउचर/2017-18/2546 दिनांक 25.01.2018 के अनुसार)
5. जिस विद्यालय की एसएमसी /एसडीएमसी द्वारा सामूहिक परिवहन की व्यवस्था की जाती है, वहां पर भुगतान अग्रिम नहीं किया जाकर माह की समाप्ति पर एक सप्ताह की अवधि में परिवहन सुविधा प्रदाता के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन किया जावे।
6. आगामी माह में राशि का आवंटन गत माह के लिए आवंटित की गई अग्रिम राशि में से विद्यार्थी की वास्तविक
उपस्थिति के आधार पर उपयोग में ली गई राशि का समायोजन करते हुए एवं शेष राशि मिलाते हुए किया जाएगा।
7. यह प्रक्रिया इसी प्रकार पूरे शैक्षिक सत्र में अपनायी जाएगी।
8. शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर दिशा निर्देशानुसार ऑनलाइन अपडेशन प्रति माह 5 तारीख तक अनिवार्यरूप से कराया जावे।
Download Excel Sheet :
For any Problem You can contact-
Ashwini Kuamr, Senior Teacher
Government Senior Secondary School, Rooppura (Kuchaman City)