Bunus 2020 Office Order | बोनस 2020| Bonus Office Order| By Ashwini Kumar Excel Program Maker
Bonus 2020
इस प्रोगाम की सहायता से आप बोनस के कार्यालय आदेश का प्रिंट मात्र कुछ ही मिनट्स में तैयार कर सकते हो | साथ ही आपको वो सारी जानकारी मिलेगी की बोनस किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, नकद कितना मिलेगा, GPF में कितना जमा होगा |
बोनस से सम्बंधित कुछ मत्वपूर्ण बाते -
बोनस देने के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी (Bonus for rajasthan employees)
प्रश्न – एक नवीन कर्मचारी का दो वर्ष की सेवा पश्चात वेतन फिक्सेशन 6 अक्टूबर 2019 को हुआ। क्या उसको दीवाली का बोनस मिलेगा ?
उत्तर- एक अराजपत्रित राजकीय कार्मिक को यह बोनस 2019-20 वर्ष का मिल रहा है। इस केस में कार्मिक के 19-20 में मार्च 20 तक कुल 6 महीने से कम की नियमित सेवा हो रही है इसलिए बोनस नही मिलेगा।
1. 6 माह से अधिक और 11 माह तक की सेवा पर आनुपातिक बोनस मिलेगा।
2. पूरे 12 माह की सेवा पर पूरा बोनस देय होगा।
3. ध्यान रहे कि फिक्स वेतन अराजपत्रित कार्मिक को बोनस देय नही है।
प्रश्न – निम्नांकित अराजपत्रित कार्मिको को अंकित तिथि अनुसार 27 वर्षीय ACP लगने से 5400 ग्रेड पे मिल गई तो इन कार्मिको को कितना बोनस मिलेगा ?
(1) एसीपी दिनांक 5 मई 2019
(2) एसीपी दिनांक 15 नवम्बर 2019
(3) एसीपी दिनांक 3 मार्च 2020
उत्तर (1) 5 मई 18 को ग्रेड पे 5400 हो गई इसलिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्रेड पे 4800 की अवधि केवल 1 महीना 4 दिन ही होती है अतः बोनस नही मिलेगा।
उत्तर (2) ग्रेड पे 5400 15 nov 19 को मिलने से वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्रेड पे 4800 की अवधि सात महीने होने से बोनस भी 7 महीने का अनुपातिक रूप से मिलेगा।
उत्तर (3) ग्रेड पे 5400 मार्च 20 में मिली है इसलिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्रेड पे 4800 की अवधि 11महीने है इसलिए आनुपातिक 11 माह का बोनस मिलेगा।
प्रश्न : निम्नलिखित अराजपत्रित कार्मिक को कितना बोनस मिलेगा अगर वह :
31 मई 2019 को सेवानिवृत्त होता है।
30 नवम्बर 2019 को सेवानिवृत्त होता है।
31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त होता है।
उत्तर : तीनो सवालों में उल्लिखित कार्मिक 1/4/20 को सेवा में नही होने से इस वर्ष बोनस नही मिलेगा।
बोनस हेतु कार्मिक को 1 अप्रैल 2020 को सेवारत होना अनिवार्य है
प्रश्न : एक लिपिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 1 अप्रैल 2018 है। क्या वह बोनस प्राप्त करने का हकदार हैं|
उत्तर : कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति तिथि 1/4/18 है इस लिए 2 वर्ष का प्रोबेशन पूरा होने के बाद 1/4/20 से नियमित वेतन श्रखला में वेतन निर्धारण होगा।
इसलिए वित्तीय वर्ष 2019-20 का इस वर्ष मिलने वाला बोनस देय नही होगा।
नोट- प्रोबेशन की अवधि में जो fix मानदेय प्राप्त कर रहे है उनको बोनस नही मिलता है।
(1 अक्टूबर 2017 से पूर्व नियुक्त सभी अराजपत्रित कार्मिक को बोनस मिलेगा)
1. वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6 माह से अधिक की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले ऐसे कार्मिक जो 7 वे वेतनमान के लेवल 12 या उससे कम अथवा 6 वे वेतनमान में ग्रेड पे 4800 या इससे कम में वेतन प्राप्त कर रहे थे उन्हें बोनस देय होगा |
2. राज्य सेवा के अधिकारियो को बोनस देय नहीं होगा |(शिक्षा विभाग में व्याख्याता का पद राज्य सेवा का है उन्हें बोनस देय नहीं है जबकि तहसीलदार का पद अधीनस्थ सेवा का है उन्हें बोनस देय है जबकि दोनों प्रारम्भिक ग्रेड पे 4800 है |)
3. 31.03.2020 या उससे पहले सेवानिवृत कर्मचारियों को 19-20 का बोनस देय नहीं होगा |
4. प्रोबेशन ट्रेनी को बोनस देय नहीं होगा (यदि उक्त अवधि 19-20 में प्रोबेशन समाप्त होने के पश्चात् नियमित सेवा 6 माह से अधिक हो तो नियमित सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देय होगा |)
5. नियमित सेवा अवधि की गणना के लिए सेवा को निकटतम माह में राउंड किया जाएगा परंतु 6 माह से कम की सेवा होने पर राउंड नहीं किया जाएगा (जैसे किसी की नियमित सेवा अवधि 5 माह 27 दिवस है तो उसे 6 माह नहीं माना जाएगा परंतु किसी की सेवा 7 माह 22 दिन है तो उसे 8 माह माना जाएगा)
6. बोनस की गणना 31 दिवस का माह मानते हुए 30 दिवस की परिलब्धियो के अनुसार की जाएगी अधिकतम राशि 7000 होगी |
7. 6 माह से अधिक एवं 12 माह से कम की नियमित सेवा के लिए सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देय होगा |
8. 31.03 2020 को निलंबित रहने वाले कार्मिक को बोनस अभी देय नहीं होगा ऐसे कार्मिकों को निलंबन अवधि का निर्णय हो जाने पर निर्णय के अनुसार बोनस देय होगा |
9. जो कार्मिक 31.03 2020 को प्रतिनियुक्ति पर थे उन्हें बोनस उसी संस्था द्वारा देय होगा जहां वह प्रतिनियुक्त थे (जैसे यदि कोई कार्मिक 31 मार्च 2020 से पूर्व प्रतिनियुक्ति पर था और जुलाई 2020 में वापस पैतृक विभाग में आ गया तो भी उसे बोनस का भुगतान प्रतिनियुक्ति वाले विभाग से देय होगा, 31.03 2020 के पश्चात प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कार्मिकों को बोनस वहां से देय होगा जहां वह 31.03 2020 को कार्यरत थे |)
10. 313 2020 के पश्चात प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कार्मिकों को बोनस वहां से देय होगा जहां वह 31.03 2020 को कार्यरत थे |
11. उपर्युक्त बिंदु 9 एवं 10 के अतिरिक्त शेष समस्त कार्मिको को बोनस वहा से भुगतान होगा जहा वह बोनस आदेश तिथि को कार्यरत थे |
12. बोनस आदेश आदेश की बिंदु संख्या (1) के अनुसार किसी कार्यालयाध्यक्ष को यह मालूम होता है कि कोई कार्मिक वेतन उन्नयन (एसीपी या प्रमोशन) के कारण भविष्य में उक्त अवधि के लिए बोनस हेतु अपात्र हो जाएगा तो उसे बोनस स्वीकार नहीं किया जावे (जैसे किसी कार्मिक का 2019 जून में 54 ग्रेड पे या लेवल 13 में एसीपी देय हो गया है परंतु अभी आदेश जारी नहीं हुए हैं तो ऐसे कार्मिकों को बोनस स्वीकृत नहीं किया जावे जिससे भविष्य में आदेश होने पर उक्त अवधि की वसूली की समस्या उत्पन्न ना हो |
13. EOL को सेवा अवधि की गणना के लिए व्यवधान नहीं माना जाएगा परंतु उस अवधि को राशि की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा (जैसे किसी कार्मिक की 2019-20 में नियमित सेवा 8 माह की है जिसमें से 3 माह अवैतनिक अवकाश पर रहा है तो उसकी कुल सेवा अवधि तो 8 माह मान्य होगी परंतु बोनस के लिए 5 माह के लिए ही पात्र होगा |
अन्य जानकारी
🔅वित्त वर्ष 2019-20 बोनस संबंधी जानकारी🔅
1. इस वर्ष जो बोनस मिल रहा है वह वित्तीय वर्ष 2019-20 में की गई स्थाई सेवा की गणना के आधार पर मिल रहा है जो राज्य सेवा के कार्मिको के अलावा समस्त स्थायी कार्मिको को देय होगा।
2. दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि में अधीनस्थ सेवा के कार्मिक जो पे लेवल 12 या ग्रेड पे 4800 या इससे कम लेवल में वेतन आहरण कर रहे है,उनको ही बोनस देय होगा। साथ ही वह कार्मिक दिनांक 01.04.2020 को भी राजकीय सेवा में होना चाहिए।
3. दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 के मध्य 6 माह या उससे अधिक सेवा होने पर ही बोनस देय होगा। अर्थात 30.09.2019 तक जिस कार्मिको का स्थायीकरण हो चुका है, वे आनुपातिक बोनस के लिए पात्र होंगे।
4. वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेमेट्रिक लेवल 12 या इससे कम लेवल में पूरे 12 महीने वेतन आहरित करने पर पूरा बोनस ₹ 6774 मिलेगा। 6 माह से अधिक एवं 12 माह से कम स्थायी सेवा पर अनुपातिक बोनस देय होगा। बोनस राशि की गणना में 50 पैसे से अधिक को निकटतम रुपए में परिवर्तित किया जाएगा एवं 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जाएगा।
5. अनुपातिक बोनस की गणना निम्न प्रकार से होती है - कुल बोनस राशि ÷ 12 * स्थायी सेवा के महीनों की संख्या
जैसे - बोनस राशि - 6774 स्थायी सेवा - 8 माह
अनुपातिक बोनस राशि = 6774÷12×8 = 4516
6. दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को दिनांक 01.04.2020 को सेवा में नही होने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 का बोनस नही मिलेगा, क्योंकि बोनस हेतु कार्मिक को 1 अप्रैल 2020 को सेवारत होना अनिवार्य है।
7. वित्त विभाग द्वारा दिनांक 18.11.2019 को जारी आदेशानुसार स्थायी कार्मिक जो पूर्व पद का वेतन प्राप्त कर रहे है और वर्तमान में समान या उच्च पद पर नियुक्ति पश्चात प्रोबेशन में है। ऐसे कार्मिको को नए पद पर नियुक्ति पश्चात प्रोबेशन काल मे बोनस देय नही है।
8. पार्ट टाइम, आकस्मिक,दैनिक मजदूरी,संविदा कार्मिक एवं प्रोबेशनर ट्रेनी कर्मिकों को बोनस देय नही है। निलंबित कार्मिको को बोनस का भुगतान अंतिम निर्णय के बाद किया जाएगा। प्रतिनियुक्त कार्मिको को बोनस का भुगतान प्रतिनियुक्ति स्थान से देय होगा।
9. जिन अराजपत्रित कार्मिको को दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान पे लेवल L-13 या ग्रेड पे 5400 में एसीपी का लाभ मिला है, उन कर्मिकों को उनके द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में पे लेवल 12 या ग्रेड पे 4800 में की गई सेवा अवधि के अनुसार आनुपातिक बोनस देय होगा। 30.09.2019 से पूर्व पे लेवल L-13 या ग्रेड पे 5400 में एसीपी का लाभ लेने पर बोनस देय नही होगा। 01.10.2019 से 31.03.2020 तक पूर्ण माह की सेवा के अनुपात में बोनस देय होगा।
10. यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को ये मालूम होता है कि कोई कार्मिक वेतन उन्नयन (ACP/प्रोमोशन) के कारण भविष्य में बोनस 2019-20 हेतु अपात्र हो जाएगा तो उसे बोनस का भुगतान नही किया जावे, ताकि वसूली की समस्या उत्पन्न नही हो। जैसे - किसी कार्मिक को जून 2019 में 5400 ग्रेड पे/लेवल 13 में ACP देय हो गया है परन्तु अभी तक आदेश जारी नही हुए है तो ऐसे कार्मिकों को बोनस स्वीकृत नही किया जावे।
11. अवैतनिक अवकाश को सेवा अवधि में व्यवधान नही माना जाएगा परन्तु उक्त अवधि को बोनस राशि की गणना में शामिल नही किया जाएगा। जैसे किसी कार्मिक की वित्त वर्ष 2019-20 में नियमित सेवा 10 माह है जिसमें 3 माह की सेवा अवैतनिक है तो बोनस के लिए अवैतनिक अवधि को छोड़कर शेष अवधि को गिना जाएगा अर्थात केवल 7 माह की सेवा ही बोनस हेतु गिनी जाएगी और तदनुसार बोनस देय होगा।
12. वित्त विभाग के आदेश के बिंदु संख्या VII एवं VIII के अनुसार इस वर्ष केवल 25% बोनस राशि ही नकद मिलेगी। जीपीएफ कार्मिको का शेष 75% बोनस जीपीएफ खाते में एवं एनपीएस कर्मिकों का शेष 75% बोनस जीपीएफ के समान एक नए खाते या एनपीएस खाते में जमा किया जाएगा।
For any Problem You can contact-
Ashwini Kuamr, Senior Teacher
Government Senior Secondary School, Rooppura (Kuchaman City)