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MACP OFFICE ORDER
(Modified Assured Career Progression Scheme)
विषयः- राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 14, Modified Assured Career Progression Scheme (एमएसीपी) योजना के संबंध में FAQ
वित्त (नियम) विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 14 में Modified Assured Career Progression Scheme (एमएसीपी) योजना दिनांक 01.04.2023 से लागू की गई है। उक्त योजना के सम्बन्ध में नियमों की व्याख्या के क्रम में FAQ निम्नानुसार हैं:-
प्रश्न 01 - क्या 01.04.2023 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों/अधिकारियों पर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के अनुसार एमएसीपी अनुमत है ?
उत्तर - एमएसीपी के प्रावधान दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी किये गये हैं। अतः इससे पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों को इसका लाभ देय नहीं है।
प्रश्न 02 - क्या दिनांक 01.04.2023 से पहले स्वीकृत एसीपी की तिथि से काल्पनिक रूप से एमएसीपी में वेतन का निर्धारण किया जायेगा एवं दिनांक 01.04.2023 से उसका नकद लाभ देय होगा ?
उत्तर - एमएसीपी योजना दिनांक 01.04.2023 से लागू की गई है। अतः इससे पूर्व की अवधि में काल्पनिक रूप से वेतन का निर्धारण नहीं किया जायेगा। एमएसीपी के तहत दिनांक 01.04.2023 को नियमानुसार देय पे-लेवल में वेतन का पुनर्निर्धारण नियम 14(2) (iii) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.04.2023 को किया जायेगा।
प्रश्न 03 - क्या आगामी पदोन्नति अथवा एसीपी तक एसीपी योजना में बने रहने अथवा एमएसीपी योजना का लाभ लेने के लिये विकल्प दिया जाना अनिवार्य है?
उत्तर - अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 से 05.01.2024 तक अर्थात तीन माह के अन्दर कार्यालयाध्यक्ष को लिखित रूप में एमएसीपी या एसीपी का विकल्प देना होगा। तीन महीने की निर्धारित अवधि के अन्दर विकल्प प्रस्तुत नहीं करने पर एमएसीपी का विकल्प दिया हुआ माना जायेगा।
प्रश्न 04 - 01.04.2023 को एमएसीपी योजना के तहत एमएसीपी की स्वीकृति देने या पे-लेवल के पुनर्निर्धारण के लिए सक्षम अधिकारी कौन है?
उत्तर - नियम 14(7) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम हैं। नियुक्ति अधिकारी के द्वारा एमएसीपी पे-लेवल की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
प्रश्न 05 - दिनांक 01.04.2023 को किन कार्मिकों का एमएसीपी के पे-लेवल में वेतन का पुनः निर्धारण किया जायेगा?
उत्तर - ऐसे कार्मिक जिन्हें नियम 14 के उप-नियम (3) के प्रावधानों के अध्यधीन देय पे-लेवल से नीचे का पे-लेवल स्वीकृत है। उनका एमएसीपी के तहत देय पे-लेवल स्वीकृत किया जायेगा तथा नियम 14 (2) (iii) के प्रावधान के अनुसार एमएसीपी के दिनांक 01.04.2023 को देय पे-लेवल में समान स्तर पर वेतन निर्धारित किया जायेगा और यदि पे-लेवल में समान स्तर नहीं है तो तत्काल आगामी स्तर पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।
प्रश्न 06 - यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति एवं आगामी एमएसीपी दोनों 01.04.2023 को देय होती है तो वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा अर्थात पहले पदोन्नति पद के पे-लेवल में वेतन निर्धारण होगा या एमएसीपी के पे-लेवल में वेतन निर्धारण होगा?
उत्तर - यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति एवं आगामी एमएसीपी दोनों दिनांक 01.04.2023 को देय होती है तो प्रथमतः कार्मिक का पदोन्नति पद के पे-लेवल में वेतन निर्धारित किया जायेगा तत्पश्चात् आगामी देय एमएसीपी के पे-लेवल में वेतन निर्धारित किया जायेगा।
प्रश्न 07 - Same Service/Cadre से क्या आशय है?
उत्तर - Same Service/Cadre का आशय कार्मिक की जिस सेवा/संवर्ग में नियमित नियुक्ति हुई है। उस सम्बन्धित सेवा के सेवा नियमों में उल्लेखित पदोन्नति के पदों से है। अधीनस्थ सेवा में नियुक्त कर्मचारी की अधीनस्थ सेवा के पदोन्नति पद से है। राज्य सेवा के पद पर नियुक्त कर्मचारी की राज्य सेवा के पदोन्नति पद से है। अधीनस्थ सेवा के पद से राज्य सेवा में पदोन्नति के पद Same Service के नहीं है। उदाहरणार्थ- किसी कार्मिक की नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार के पद पर हुई है यह पद राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा का पद है इस सेवा के पदोन्नति पद क्रमशः सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।। व सहायक लेखाधिकारी ग्रेड। है। इस सेवा के कार्मिको का आगामी पदोन्नति पद लेखाधिकारी है। लेखाधिकारी का पद राजस्थान लेखा सेवा का पद है। अतः कनिष्ठ लेखाकार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड ।। व सहायक लेखाधिकारी ग्रेड। पद पर कार्यरत कार्मिक को एमएसीपी योजना के तहत वेतन उन्नयन का लाभ स्वीकृत करने हेतु लेखाधिकारी का पद राज्य सेवा का पद होने के कारण Same Service का पद नहीं है।
प्रश्न 08 – एसीपी के स्थान पर एमएसीपी के पे-लेवल में वेतन निर्धारण किस नियम के तहत किया जायेगा?
उत्तर - दिनांक 01.04.2023 को देय एमएसीपी के पे-लेवल में नियम 14(2) (iii) के प्रावधान के अनुसार पे-लेवल के सैल में वेतन निर्धारित किया जायेगा।
प्रश्न 09 – दिनांक 01.01.2013 को कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नियमित रूप से नियुक्त एवं जिसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई है और दिनांक 01.01.2022 को 9 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर दिनांक 01.04.2023 से पहले प्रथम एसीपी के रूप में पे-लेवल एल-11 में वेतन प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक का दिनांक 01.04.2023 को प्रथम एमएसीपी में कौनसा पे-लेवल देय होगा ?
उत्तर - कनिष्ठ अभियन्ता का पद अधीनस्थ सेवा का पद है इस पद से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति होती है जो कि राज्य सेवा का पद है। इसलिये पदोन्नति पद Same Service में नहीं होने के कारण उक्त कनिष्ठ अभियन्ता को दिनांक 01.04.2023 को प्रथम एमएसीपी पर पे-लेवल एल-12 (नियम 14 (5) के अनुसार) देय होगा। ऐसे कनिष्ठ अभियन्ता का दिनांक 01.04.2023 को पे-लेवल एल-12 में वेतन निर्धारण नियम 14 (2) (iii) के प्रावधान के अनुसार होगा।
प्रश्न 10 – कनिष्ठ अभियन्ता जो नियमित रूप से दिनांक 01.01.2004 को नियुक्त हुआ एवं जिसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई है और 18 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 01.04.2023 से पूर्व पूर्ण कर द्वितीय एसीपी के रूप में पे-लेवल एल-12 में वेतन प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक को दिनांक 01.04.2023 को द्वितीय एमएसीपी में कौनसा पे-लेवल देय होगा ?
उत्तर - उक्त कनिष्ठ अभियन्ता को दिनांक 01.04.2023 को द्वितीय एमएसीपी में पे-लेवल एल-14 (नियम 14 (5) के अनुसार) देय होगा। ऐसे कनिष्ठ अभियन्ता का दिनांक 01.04.2023 को पे-लेवल एल-14 में वेतन निर्धारण नियम 14 (2) (iii) के प्रावधान के अनुसार होगा।
प्रश्न 11 – कनिष्ठ अभियन्ता जो नियमित रूप से दिनांक 01.01.1995 को नियुक्त हुआ एवं जिसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई है और 27 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 01.04.2023 से पूर्व पूर्ण कर तृतीय एसीपी (एक चयनित वेतनमान एवं 2 एसीपी प्राप्त कर) में पे-लेवल एल-15 में वेतन प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक को दिनांक 01.04.2023 को तृतीय एमएसीपी में कौनसा पे-लेवल देय होगा ?
उत्तर - उक्त कनिष्ठ अभियन्ता को दिनांक 01.04.2023 को तृतीय एमएसीपी में पे-लेवल एल-15 (नियम 14 (5) के अनुसार) यथावत देय होगा।
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